सोमवार, 3 दिसंबर 2018

मैहर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 दिसम्बर को

फोटो क्रं-501
मैहर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना धीमन नारायण शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण मैहर शचीन्द्र श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 08 दिसम्बर शनिवार को संपूर्ण देश, प्रदेश व जिला मुख्यालयों के साथ-साथ मैहर में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। न किसी की जीत न किसी की हार आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण मेंÓ समझौते के माध्यम से आयोजित लोक अदालतों में प्रकरणों के निराकरण का सुनहरा अवसर है। न्यायालयों में ऐसे लंबित प्रकरणÓ जैसे दीवानी,अपराधिक, भरण पोषण, वैवाहिक व पारिवारिक मामले,मोटर दुर्घटना, बैंक ऋण वसूली के प्रकरण, विधुत बकाया बिल के साथ-साथ नगर पालिका के जलकर के बकाया बिल आदि के प्रकरणों को भी आयोजित लोक अदालत में रखा जाना है। समझौते योग्य प्रकरण न्यायालय में दायर करने के पूर्व, पूर्वाद्व;प्री.लिटिगेशन भी सुनवाई हेतु रखे जाना है। आम जनता से अपील की जाती है कि यदि समझौता योग्य ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में लंबित हैं स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से आयोजित लोक अदालत में उक्त प्रकरण को रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते हैं। लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निर्णीत प्रकरण की अपील किसी भी न्यायालय में नहीं होगी तथा सिविल प्रकरणों में अदा की गई न्याय शुल्क वापस किये जाने का भी प्रावधान है तथा निर्णय आदेश की प्रति नि:शुल्क पक्षकारो को प्रदान की जाती है। अतएव 08 दिसम्बर शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत के सुनहरे अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने कि अपील की गई है।

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