गुरुवार, 20 दिसंबर 2018

रोज पेटल विद्यालय में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

रीवा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे.के. वर्मा के निर्देशन में रोज पेटल विद्यालय में किशोर न्याय अधिनियम एवं बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा विषयक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि आर.पी. सोनकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पाक्सो अधिनियम के बारे में छात्र-छात्राओं को विस्तृत जानकारी देते हुये कहा कि बालक-बालिकाओं को लैंगिक व यौन र्दुव्यवहारों से सुरक्षा के लिये अधिनियम बनाया गया है। छेडछाड की छोटी सी ही घटना हो तो उसे नजरंदाज न करें और अपने परिजनों को बतायें। उन्होंने उपभोक्ता फोरम के बारे में भी जानकारी देते हुये कहा कि कोई भी सामान खरीदें तो उसकी रसीद जरूर लें ताकि सामान में कोई खराबी आने पर उपभोक्ता फोरम से न्याय प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने छात्रों को सावधान किया कि कोई भी नया या पुराना सामान खरीदते समय उसकी जांच पडताल अवश्य कर लें कि कहीं वह चोरी का सामान तो नहीं है क्योंकि चोरी का सामान खरीदना भी अपराध की श्रेणी में ही आता है।  न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष बघेल ने बालकों को आपराधिक कानूनों की जानकारी देते हुये चोरी, साधारण चोट, गंभीर चोट इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि छात्र अपनी उर्जा पढने-लिखने में लगायें और हिंसा से दूर रहें। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने नि:शुल्क विधिक सहायता योजना व जिला प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी। डॉ. रमाशंकर द्विवेदी ने मौलिक कर्तव्य व मोटरयान कानूनों के बारे में जानकारी दी। शिविर में आभार विद्यालय के प्राचार्य श्री हरीष सिंह ने व्यक्त किया। शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण के दीपक सिंह ठाकुर, पैरालीगल वालंटियर अरबिंद द्विवेदी, पुष्पेन्द्र द्विवेदी, माधव शुक्ला सहित विद्यालय के छात्र, छात्राएं उपस्थित थे।

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