गुरुवार, 6 दिसंबर 2018

राष्ट्रीय लोक अदालत 8 दिसम्बर को आयोजित होगी

रीवा।  म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 8 दिसम्बर 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले में होने जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जे.के. वर्मा के निर्देशानुसार लोक अदालत में अपराधिक, दीवानी, विद्युत, धारा 138 चेक बाउन्स, श्रम, और नगर निगम के प्रकरण अधिकाधिक संख्या में रखे जायेंगे। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री आर.पी. सोनकर ने बताया कि लोक अदालत में मोटर व्हीकल क्षतिपूर्ति के प्रकरणों पर बीमा कंपनी की बैठकों में यह निर्णय लिया गया है कि लोक अदालत में रीवा एक कीर्तिमान स्थापित करे। जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रीवा में 18 खंडपीठें, मऊगंज में 05, सिरमौर में 04, त्योंथर में 03 एवं हनुमना में 02 खंडपीठों में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। जिले व तहसीलों में मिलाकर कुल 32 खंडपीठों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत विशेष न्यायाधीश उमेश पांडव ने बताया कि अभी तक बीमा कंपनी, बैंक, विद्युत, पुलिस परिवारिक विवाद समाधान केन्द्र, अधिवक्ता संघ, 138 चेक बाउंस और नगर निगम की बैठकें आहूत की जा चुकी हैं। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी के द्वारा संपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जे.के. वर्मा ने अधिवक्ता, और पक्षकारों से लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पुरजोर अपील की है, ताकि रीवा इस बार भी प्रदेश में अपना स्थान बनाने में सफल हो सके। लोक अदालत का एक ही सिद्धांत होता है इसमें कोई हारता नहीं है। हर पक्षकार अपने हाथों में जीत लेकर जाता है। लोक अदालत के द्वारा जो भी प्रकरण निराकृत होते हैं, उनकी कहीं पर अपील नहीं होती। यानी पूरा प्रकरण वहीं पर समाप्त हो जाता है। किसी की हार नहीं बल्कि जीत ही जीत मिलती है। जनसेवा से ब?ी कोई सेवा नहीं होती। लोक अदालत जन सेवा का एक बहुत ब?ा माध्यम है। प्रकरणों के निराकरण के बाद लोगों को जो सुख प्राप्त होता है, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता।

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