सोमवार, 24 दिसंबर 2018

विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

रीवा।  जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जे.के. वर्मा के निर्देशन में स्थानीय ऑक्सफोर्ड हायर सेकेण्डरी स्कूल नेहरू नगर में पॉक्सो अधिनियम व बालकों हेतु मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा शिविर आयोजित किया गया।  शिविर के मुख्य अतिथि आरपी सोनकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय तक सभी की पहुँच हो, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये इसे बनाया गया है। समाज के कमजोर वर्ग के लोग कानूनी कार्यवाहियों में पीछे न रहें तथा अपने को अकेला न समझें, इसलिये उनकी कानूनी सहायता के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि आज विधि की जानकारी होने से हम अपने अधिकारों का उपभोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मोटरयान कानून के बारे में छात्र-छात्राओं को जानकारी देते हुये बताया कि बिना लायसेंस व बीमा के वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाक्सों अधिनियम किशोर न्याय अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी।  न्यायाधीश सुश्री राखी साहू ने अपने उद्बोधन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मौलिक कर्तव्य व मौलिक अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही गुड व बैड टच के बारे में भी बच्चों को बताया। जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने सायबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। डॉ. रमाशंकर द्विवेदी ने छात्र-छात्राओं को उपभोक्ता कानूनों के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि कोई भी वस्तु खरीदें तो उसका बिल रसीद जरूर लें। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता कौशलेश सिंह ने किया। आभार विद्यालय की संचालिका श्रीमती सुषमा अवस्थी द्वारा किया गया। शिविर में विद्यालय के शिक्षकगण, छात्र-छात्रायें व विधिक सेवा प्राधिकरण के पुष्पराज चतुर्वेदी एवं दीपक सिंह ठाकुर उपस्थित थे। 

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