बुधवार, 19 दिसंबर 2018

नये सेवा निर्वाचकों का होगा पंजीयन

 सतना। 1 जनवरी 2019 की अर्हता तिथि पर चल रहे विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में किसी निर्वाचक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण और अन्य कारणों से आए परिवर्तन को निर्वाचक नामावली में नियमानुसार अपडेट किया जाएगा तथा नये सेवा निर्वाचकों का इसी संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत पंजीयन किया जाएगा।  निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी सर्विस मतदाता फार्म 2, 2ए एवं 3 में ऑनलाईन आवेदन रिकॉर्ड ऑफिस/कमांडिंग ऑफीस के माध्यम से करेंगे। यदि ऑनलाईन आवेदन करते हैं तो दो प्रतियों में आवेदन रिकॉर्ड ऑफीसर/कमांडिंग ऑफीसर को देंगे तथा साथ में घोषणा भी देंगे। सभी आवेदन रिकॉर्ड ऑफीसर/कमांडिंग ऑफीसर के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किए जाएंगे। रिकॉर्ड ऑफीसर/कमांडिंग ऑफीसर उनके प्रभार के सभी सर्विस पर्सनल को आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करवाकर आवेदन करवाएंगे तथा सत्यापन कर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऑनलाईन फॉर्म पोर्टल के माध्यम से भेजेंगे। सेवा निर्वाचकों के आवेदन एवं निराकरण के लिए  फॉर्म आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। सेवा निर्वाचक आवेदन शत-प्रतिषत संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस/कमांडिंग ऑफीसर/संबंधित प्राधिकारी के माध्यम से ऑनलाईन भेजेंगे।ऐसे सेवाकर्मी (जो भारत सरकार के अन्तर्गत भारत के बाहर सेवारत हैं, को छोड़कर) जो पीस स्टेषन पर नियुक्त है तो उन्हें यह विकल्प/सुविधा उपलब्ध है कि वह उनके पोस्टिंग और सामान्य निवास के स्थान के अन्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्र में सामान्य मतदाता के रूप में दर्ज हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 में आवेदन करना होगा तथा उस क्षेत्र के ई.आर.ओ. को भेजना होगा। यह विकल्प फॉरवर्ड स्टेषन पोस्टिंग वाले सेवा निर्वाचकों के लिए उपलब्ध नहीं है। सेवा निर्वाचक से संबंधित आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त होंगें तथा उनका निराकरण भी ऑनलाईन तरीके से नियमानुसार किया जावेगा। सेवा निर्वाचकों से संबंधित आवेदन घोषणा पत्र के साथ होना चाहिए।
एक से अधिक बार नाम होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्यवाही होगी। अत: सेवाकर्मी को निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन के साथ घोषणा पत्र संलग्न करना होगा तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी घोषणा पत्र को फॉर्म के साथ अनिवार्यत: ऑनलाईन प्राप्त कर निराकरण की कार्यवाही करेंगे। जो सेवाकर्मी ऑनलाईन फॉर्म प्रस्तुत नहीं कर सकते वह भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट या रिकॉर्ड ऑफीसर/कमांडिंग ऑफीसर या कार्यालय के प्रमुख से फॉर्म हार्ड कॉपी में प्राप्त कर एवं उसे भरकर अपने रिकॉर्ड ऑफीसर/कमांडिंग ऑफीसर या कार्यालय के प्रमुख को घोषणा पत्र सहित आगेे की सत्यापन एवं कार्यवाही के लिए ऑफलाईन दे सकते हैं। कोई भी सेवाकर्मी सीधे आवेदन ई.आर.ओ./कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को नहीं भेजेंगे।
समाचार क्रमांक- 133/ दिसम्बर /2018 --------------

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